12 नवंबर 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य देशवासियों को रोजगार प्रदान करना है।हालाँकि, इस योजना को 1 अक्टूबर, 2020 को सरकार ने मंजूरी दी। आत्मनिर्भर भारत की पहल नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। 1 मार्च से 30 सितंबर तक COVID-19 के कारण अपनी नौकरी खोने वाले देश के सभी नागरिकों की मदद के लिए एक रोजगार योजना।
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यह योजना सभी लोगों को काम देगी। मित्रों, आज आपको पूरी जानकारी मिलेगी। मुख्य उद्देश्य क्या है और इसके लाभ क्या हैं?
यह लेख आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हर चरण को समझाएगा।
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प्रधानमंत्री स्वरोजगार भारत योजना 2023
योग्य नागरिकों को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत विशिष्ट क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा।
नागरिक जो नए संस्थानों में पंजीकृत हैं और रुपये से कम की वार्षिक आय रखते हैं 15,000 और जो कभी आत्मनिर्भर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में पंजीकृत नहीं हुए हैं
भारत रोजगार योजना को सरकार से धन मिलेगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से प्रधानमंत्री को फायदा होगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2023 से भी संस्थाओं को लाभ मिलेगा।
केंद्रीय कैबिनेट ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ने कंपनियों को नौकरी देने के लिए प्रेरित किया।
सरकार द्वारा नियुक्त और कंपनियों द्वारा नियुक्त कर्मचारी दो साल के लिए ईपीएफ में योगदान देंगे।
रुपये को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। चालू वित्तीय वर्ष के लिए 1585 करोड़ रुपये आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत भी स्वीकृत किए गए हैं, जो 2020 से 2023 तक 58.5 लाख रुपये होगा।
कर्मचारियों को आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से लाभ मिलेगा।
आत्मनिर्भर भारत में रोजगार के सात महत्वपूर्ण पहलू
- सितंबर 2020 तक ईपीएफओ-पंजीकृत नियोक्ता जो अधिक श्रमिकों को काम पर रखते हैं, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत मुआवजा प्राप्त करेंगे।
- 1 अक्टूबर, 2020 से 3 जून, 2021 के बीच आवश्यक मात्रा में नई नियुक्तियाँ की जाती हैं, तो प्रतिष्ठानों को दो वर्षों का अतिरिक्त बीमा मिलेगा।
- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत नए कर्मचारियों को न्यूनतम 15000 रुपये से कम मासिक वेतन मिलेगा।
- यूनिवर्सल अकाउंट नंबर वाला कोई भी नागरिक, जिसकी मासिक आय रुपये से कम है 15,000, या जो 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच कोरोनोवायरस बीमारी के कारण काम से निकाल दिया गया था और 30 सितंबर तक ईपीएफ-कवर्ड प्रतिष्ठान में काम नहीं शुरू किया था, वह लाभ पात्र होगा।
- नए योग्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के माध्यम से दो साल की ईपीएफ सहायता दी जाएगी।
- 1000 श्रमिकों वाले उद्यमों के लिए सरकार नियोक्ता और कर्मचारी योगदान का भुगतान करेगी, जो कुल आय का 24% है।
- केंद्रीय सरकार केवल एक हजार से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों का पीएफ देगी।
पीएम आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लाभ
- अगले दो वर्षों में, केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का लाभ देगी।
- हमारे देश में बेरोजगार लोगों को काम मिल सकेगा, जिससे लोगों को अपने परिवार को पालना आसान होगा।
- केंद्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) इस योजना का 24 प्रतिशत भुगतान करेगा
- जो नागरिक कम से कम एक हजार कर्मचारियों वाले संगठनों में काम करते हैं।
- एक हजार से अधिक कर्मचारियों से जुड़े हुए और उनके साथ काम कर रहे हैं,
- ऐसे में केंद्र सरकार को सिर्फ 12 प्रतिशत मिलेगा।
प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना की विशेषताएं
- कोरोना महामारी के कारण नौकरी खो चुके लोगों को इस योजना से धन मिलेगा।
- महामारी के दौरान काम करने वाली कंपनियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
- 15000 रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों को इस योजना से लाभ मिलेगा।
- छोटे उद्योगों को प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार योजना के तहत बिना गारंटी या गिरवी के लोन दिया जाएगा।
- सब्सिडी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) से पंजीकृत संस्थाओं को मिलेगी।
- 1 मार्च से 30 सितंबर के बीच नौकरी खोने वाले लोग प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार योजना का लाभ ले सकते हैं।
- स्वास्थ्य सेवा के साथ-साथ २६ संकटग्रस्त क्षेत्रों को कामत समिति की प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर रोजगार योजना से लाभ मिलेगा।
- आत्मनिर्भर विनिर्माण उत्पादन लिंक को बढ़ावा देने के लिए 10 बस्तर प्रदर्शन क्षेत्र,
- 1.46 लाख करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की योग्यता की मापदंड
ईपीएफओ (Employee Benefits Fund Organization) में पंजीकृत नहीं होना चाहिए और मासिक आय 15 हजार रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।
जिन लोगों की नौकरियां 1 मार्च से 30 सितंबर 2020 के बीच लॉकडाउन में चली गईं और अक्टूबर में फिर से शुरू हुईं, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं,
भले ही वे सभी ईपीएफओ के साथ पंजीकृत नहीं हैं।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में ऑनलाइन कैसे आवेदन करूँ?
इस योजना से लाभ उठाना चाहने वाले कर्मचारियों, संस्थानों और प्राप्तकर्ताओं को भविष्य निधि ईपीएफओ में पंजीकरण कराना होगा।
निम्नलिखित पंजीकरण प्रक्रिया है:
योजनाकारों के लिए मार्गदर्शिका
- ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पहले देखें; इसके बाद वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
- मुख पृष्ठ पर सेवा क्षेत्र अवश्य देखें। यहां आपको Employers विकल्प चुनना होगा।
- आप क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा। इस पृष्ठ पर सेवा क्षेत्र को अवश्य देखें। आपको यहां ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनना होगा।
- आप क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा। आपको इस पेज पर साइन अप बटन चुनना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपको अपना नाम, ईमेल पता, फोन नंबर और कैप्चा कोड देना होगा।
- आपके विवरण भरने के बाद साइन अप बटन पर क्लिक करें। यह आपका आवेदन पूरा करेगा।
लॉग इन करने का तरीका
- ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद वेबसाइट का होम पेज आपके सामने खुल जाएगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर सेवा क्षेत्र पर जाना आवश्यक है। इसके बाद आपको “Employers for” विकल्प चुनना होगा।
- आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको ऑनलाइन पंजीकृत होने का विकल्प चुनना होगा।
- लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जब आप क्लिक करेंगे; अब आवश्यक विवरण, जैसे यूजर आईडी, पासवर्ड और सत्यापन कोड भरें।
- सभी आवश्यक विवरण भरने के बाद, लॉगिन बटन पर क्लिक करें।
कर्मियों के लिए
- ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है।
- जब आप वेबसाइट पर पहुंचेंगे, आपको होम पेज दिखाई देगा। हमारे मुख्य पृष्ठ पर सेवा क्षेत्र देखना आवश्यक है। यहां आपको अनुप्रयोग विकल्प चुनना होगा।
- आप क्लिक करते ही एक नया पेज खुल जाएगा। इस पेज पर रजिस्टर करने के लिए एक विकल्प चुनना होगा।
- आप क्लिक करते ही एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा। इस फॉर्म में नाम, ईमेल पता और फोन नंबर शामिल हैं।
- आप अपनी जानकारी दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
संपर्क जानकारी देखना
- ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है। आपके सामने होम पेज प्रदर्शित होगा।
- निर्देशिका विकल्प को होम पेज पर चुनें, तो एक नया पेज खुलेगा।
महत्वपूर्ण लिंक | |
ऑनलाइन आवेदन | यहाँ क्लिक करें |
आधिकारिक वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना क्या है?
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना सरकारी पहल है जो COVID-19 महामारी के कारण नौकरी खोने वाले नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। इसके माध्यम से कंपनियों को नए कर्मचारियों को बुलाने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान की जाती है जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के माध्यम से होती है।
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